मुंबई की अदालत ने कामरान खान को पुलिस को धमकी भरे फोन करने और दाऊद इब्राहिम से पैसे की पेशकश का दावा करने पर दो साल की जेल और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.
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