दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगा मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम सहित की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की. कोर्ट ने इस दौरान पुलिस से पूछा कि क्या महज धरना आयोजित करना यूएपीए के तहत केस दर्ज करने के लिए पर्याप्त है? वहीं पुलिस का दावा है कि यह धरना बड़ी साजिश का हिस्सा था.
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