सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि किसी कर्मचारी की सैलरी में कटौती नहीं की जा सकती. जो सैलरी एक बार तय कर दी गई, उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता.
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