हाईकोर्ट ने निचली अदालत के दिसंबर 2023 के आदेश को चुनौती देने वाली कुरैशी की याचिका को स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किया है. दरअसल, निचली अदालत ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) मामले में कुरैशी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था.
from देश News in Hindi, देश Latest News, देश News https://ift.tt/0rOWZvE
from देश News in Hindi, देश Latest News, देश News https://ift.tt/0rOWZvE
Comments
Post a Comment