दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि इन परिस्थितियों में गौरव भाटिया के साथ हाथापाई करनानिंदनीय कृत्य हैं.’ अदालत ने कहा कि इस घटना की रिपोर्टिंग करना प्रेस और मीडिया का कर्तव्य है, लेकिन घटना के बारे में सत्यवादी बने रहना भी उनका एक कर्तव्य है.
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