सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि यदि कोई कर्जदार गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) की वसूली नियंत्रित करने वाले कानून के तहत नीलामी नोटिस के प्रकाशन से पहले वित्तीय संस्थानों का बकाया चुकाने में विफल रहता है, तो वह अपनी गिरवी संपत्ति को छुड़ाने का अनुरोध नहीं कर सकता है.
from Latest News देश News18 हिंदी https://ift.tt/SgOCKuY
from Latest News देश News18 हिंदी https://ift.tt/SgOCKuY
Comments
Post a Comment