सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा है कि अदालत का यह कर्तव्य है कि वह मामले के रिकॉर्ड से सामने आने वाली जानकारी के अलावा अन्य परिस्थितियों पर गौर करे और यदि आवश्यक हो, तो उचित तरीके से पूरे मामले को देखे और सावधानी से तथ्यों को समझने की कोशिश करे.
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