निचली अदालत क्यों नहीं सुना सकती उम्रकैद की सजा? कर्नाटक हाईकोर्ट ने बताए सुप्रीम कोर्ट के मानदंड

Court News: कर्नाटक हाईकोर्ट ने हत्या के एक मामले में दोषी व्यक्ति की मृत्युपर्यंत कैद की सजा को आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया. इससे अब 14 साल जेल में रहने के बाद उसकी रिहाई हो सकेगी. दोषी की अपील पर हाईकोर्ट ने अपने हालिया फैसले में कहा कि इस तरह की विशेष श्रेणी की सजा केवल हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ही सुना सकता है, न कि निचली अदालत.

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