दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पेनिट्रेशन (योनि में लिंग का प्रवेश) बलात्कार के अपराध को साबित करने के लिए पर्याप्त है. कोर्ट ने इसके साथ ही कहा कि डीएनए विश्लेषण के दौरान महज वीर्य की गैर-मौजूदगी पीड़िता के दावे को नहीं झूठलाती.
from Latest News देश News18 हिंदी https://ift.tt/u6Ooqe9
from Latest News देश News18 हिंदी https://ift.tt/u6Ooqe9
Comments
Post a Comment