शाहरुख खान के संदेशों को 'ईमानदारी का सर्टिफिकेट' जैसा दिखा रहे समीर वानखेड़े - बॉम्बे हाईकोर्ट से बोली CBI
न्यायमूर्ति अभय आहूजा और एमएम सथाये की पीठ ने वानखेड़े को कठोर कार्रवाई से दिए गए अंतरिम संरक्षण की अवधि आठ जून तक बढ़ा दी. पहले अदालत ने सीबीआई को वानखेड़े के खिलाफ गिरफ्तारी जैसी कोई कठोर कार्रवाई 22 मई तक नहीं करने का निर्देश दिया था. शाहरुख खान के साथ हुए संदेशों के आदान-प्रदान का हवाला देते हुए वानखेड़े ने अपनी याचिका में दावा किया है कि अभिनेता को उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं है. उन्होंने (खान) अनुरोध किया था कि वह उनके बेटे आर्यन खान के प्रति नरमी बरतें.
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