पंजाब सरकार ने जालंधर लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर 10 मई को वहां के सरकारी कार्यालयों, बोर्ड, निगमों और शैक्षणिक संस्थानों में अवकाश घोषित किया है. अवकाश परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के तहत घोषित किया गया है.
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