दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि महिला आरोपी का ''कौमार्य परीक्षण'' कराना असंवैधानिक, लैंगिक भेदभाव और गरिमा के अधिकार का उल्लंघन है. ऐसी कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है जो ‘कौमार्य परीक्षण’ का प्रावधान करती हो.
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