केरल हाईकोर्ट की जस्टिस सोफी थॉमस ने अपने आदेश में कहा कि जब ड्राइवर नशे में होता है, तो निश्चित रूप से वह वाहन चलाने के लिए अयोग्य हो जाता है, लेकिन बीमा कंपनी पीड़ित को मुआवजे के भुगतान से मुक्त नहीं हो सकती है. कोर्ट ने साथ ही कहा कि बीमा कंपनी वाहन के ड्राइवर और मालिक से मुआवजे की यह रकम वसूल कर सकती है.
from Latest News देश News18 हिंदी https://ift.tt/xq1y0kI
from Latest News देश News18 हिंदी https://ift.tt/xq1y0kI
Comments
Post a Comment