Kerala news: एक कार कंपनी द्वारा विज्ञापन में किए गए माइलेज के दावे को एक उपभोक्ता ने भ्रामक बताकर केरल की उपभोक्ता अदालत की शरण ली. इस मामले में अदालत ने निर्माता और डीलर को कार मालिक को 3 लाख रुपये का मुआवजा दिए जाने का आदेश दिया. कार मालिक का आरोप था कि उसकी कार विज्ञापन के अनुसार माइलेज नहीं दे रही है. माइलेज 32 किमी/लीटर के प्रस्तावित आंकड़े से 40% कम था.
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