गर्भवती पीड़िता के भ्रूण से DNA मैच नहीं होने पर भी दोषमुक्त नहीं होगा बलात्कारी, कर्नाटक हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका
Rape victim DNA: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा है कि डीएनए नमूने का मिलान नहीं होने से आरोपी निरपराध साबित नहीं हो जाएगा, क्योंकि यह केवल सहायक साक्ष्य है. अदालत ने 43 वर्षीय उस बस कंडक्टर की याचिका खारिज कर दी, जिस पर 12 वर्षीय एक रिश्तेदार के साथ बलात्कार करने और उसे गर्भवती कर देने का आरोप है.
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