उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने बुधवार को केंद्र से पूछा कि वह राजीव गांधी हत्याकांड में 36 साल की सजा काट चुके एजी पेरारिवलन को रिहा क्यों नहीं कर सकता.
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